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कान्टेंमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को लेकर भी गाइडलाइन जारी

भुवनेश्वर. कान्टेंमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों को लेकर भी गाइडलाइन में कई निर्देश दिये गये हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़ी सभाएं और भीड़ निषिद्ध रहेंगी. इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यऔर सभाओं को 200 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी जाएगी. इसके लिए कुछ शर्तें रखी गयी हैं. बंद स्थानों में हॉल की अधिकतम 50% क्षमता में भीड़ की अनुमति होगी. खुले मैदान में या छत पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए आयोजन की अनुमति होगी. इसके लिए लोगों को मास्क का प्रयोग तथा हाथों का सेनिटाइज करना आवश्यक होगा. कोरोना नियमों की अनदेखी बर्दास्त नहीं की जायेगी. आयोजन स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग तथा सेनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी. इस तरह के कार्यों या समारोहों के लिए अनुमति देने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त या अन्य संबंधित अधिकारी अधिकृत किये गये हैं.

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