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नई गाइड लाइन 1- संगरोध और कांटैक्ट ट्रेसिंग पर होगा जोरा, 72 घंटे में 80 फीसदी संपर्क की होगी पहचान

भुवनेश्वर. राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में पाजिटिव पाये गये व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान करने और संगरोध करने की प्रक्रिया में तेजी लायी जायेगी. पाजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों में से 80 फीसदी की पहचान 72 घंटे के अंदर कर ली जायेगी. इनको 14 दिनों तक क्वारेंटाइन में रहना होगा. बफर जोन में कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में लाया जायेगा. इनका इलाज मोबाइल यूनिट या बुखार क्लीनिक के माध्यम से किया जायेगा.

कोविद-19 पाजिटिव रोगियों को तुंरत संरोध किया जायेगा और घर में उपचार सुनिश्चित किया जाएगा. घर संगरोध के लिए दिशा निर्देशों को पूरा करना होगा. क्लीनिकल ​​प्रबंधन प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए कहा गया है. कोरोना उपचार में प्रभावी संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के नियमों का पालन किया जाएगा. पाजिटिव मरीज की देखभार स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और पेशेवरों द्वारा किया जायेगा.

विवाह, अंतिम संस्कार के लिए विशेष प्रावधान

शादी-विवाह के समारोह में 200 तथा अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. बंद हाल की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी तथा खुले मैदान में या छत पर के आकार पर यह संख्या तय होगी. इस दौरान कोरोना नियमों का अनुपालन आयोजकों को सुनिश्चित कराना होगा.

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