भुवनेश्वर. सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कमिश्नर का ‘सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया’ वाला बयान सर्विस रुल का उल्लंघन है. एक सरकारी अधिकारी को इस तरह का बयान देना उचित नहीं है. अतः उन्हें क्षमायाचना करनी चाहिए. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. प्रश्नकाल के दौरान प्रतिपक्ष के नेता प्रदीप्त नायक ने यह बात कही.
प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद इस मुद्दे को उठाते हुए नायक ने कहा कि यदि राज्य पुलिस को इस मामले में वाहवाही लेनी थी, तो सदन में कोई जनप्रतिनिधि इस बात को कह सकते थे, लेकिन एक सरकारी अधिकारी को केन्द्र सरकार की संस्था नहीं कर पायी व हम कर सके, इस तरह के बयान देना सही नहीं है. उन्होंने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से आवश्यकार्य रुलिंग देने की मांग की.
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