भुवनेश्वर. ओडिशा में लगातार घट रहे कोरोना संक्रमण मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से सभी रेस्टोरेट, होटल, क्लब में रहने वाले बार के साथ बीयर पार्लर को तत्काल प्रभाव से खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि कैंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी बार या बीयर पार्लर को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. ओडिशा आबकारी कानून 2008 की धारा 93 के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है. राज्य आबकारी विभाग की तरफ से जारी निर्देशनामा के मुताबिक, लाइसेंस शर्तावली में निर्धारित समय के मुताबिक बार को खोला जाएगा. सभी आन शाप या बार को राज्य सरकार के द्वारा 4 जून 2020 को जारी कोविद गाइडलाइन का अनुपालन करने को निर्देश दिया गया है. स्थानीय पुलिस एवं आबकारी विभाग के कर्मचारी इस पर पैनी नजर रखेंगे. इसके साथ ही कोविद गाइडलाइन एवं अन्य प्रावधान का यदि कहीं उल्लंघन हुआ तो फिर स्थानीय जिला प्रशासन उस बार को बंद कर सकता है, यह बात भी निर्देशनामा में स्पष्ट किया गया है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 7 सितम्बर 2020 को राज्य के सभी आईएमएफएल आफ एवं आन शाप के साथ मदर होम डिलेवरी की अनुमति दी थी. हालांकि रेस्टोरेंट, होटल एवं क्लब में मौजूद बार को खोलने की अनुमति नहीं दी थी.
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