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पूर्व मंत्री दिलीप राय को तीन साल की सजा

भुवनेश्वर. नई दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने दो दशक पुराने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के सिलसिले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप राय को आज तीन साल की कैद की सजा सुनाई. दिलीप राय 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे. आज सजा की मात्रा निर्धारित की गई,  जबकि अदालत ने 6 अक्टूबर को राय के तत्कालीन अतिरिक्त कोयला सचिव प्रदीप कुमार बनर्जी और तत्कालीन कोयला मंत्रालय (परियोजना) के सलाहकार नित्यानंद गौतम को दोषी ठहराया था.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप राय और अन्य दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सजा देने का आग्रह किया था. तक अदालत ने कहा कि 26 अक्टूबर को उनकी सजा पर आदेश सुनाएगी.

इस दौरान दोषियों ने अपनी उम्र और पिछले जीवन का हवाला देते हुए अदालत से अनुरोध किया कि वह एक उदार दृष्टिकोण रखे. इधर, सफेदपोश अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीआई ने अदालत मांग की थी कि समाज को एक संदेश भेजने के लिए अधिकतम सजा की आवश्यकता है. यह मामला झारखंड के गिरिडीह जिले का है, जहां 105.153 हेक्टेयर गैर-राष्ट्रीयकृत और परित्यक्त कोयला खनन क्षेत्र के आवंटन से संबंधित है, जो 1999 में कोयला मंत्रालय की 14वीं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पक्ष में था.

ओडिशा के नेता दिलीप राय के अलावा, कोयला मंत्रालय के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी, तत्कालीन अतिरिक्त सचिव और नित्या नंद गौतम, पूर्व सलाहकार (प्रोजेक्ट्स), कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रोन माइनिंग लिमिटेड को भी दोषी पाया गया.

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