Home / Odisha / प्रमोद कुमार को मिली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

प्रमोद कुमार को मिली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

  • महिला सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार का मामला

कटक: महिला कर्मचारी को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार हुए प्रमोद साहू को बुधवार को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि निचली अदालत यदि चाहती है तो प्रमोद को जमानत पर रिहा करते समय शर्त रख सकती है। केंद्रपाड़ा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार साहू ने ड्यूटी के दौरान एक महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया था। महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि केंद्रपाड़ा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते समय बार-बार प्रमोद उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। यहां तक कि अपने फार्म हाउस में शारीरिक संपर्क करने का भी प्रयास प्रमोद ने किया था। फोन कॉल एवं मैसेज के जरिए भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। फोन कॉल एवं मैसेज भेजने का प्रमाण भी महिला ने पुलिस एवं मीडिया को दिया था। इस संदर्भ में पिछले 27 तारीख को पीड़िता ने थाना में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत मिलने के बाद 3 नवंबर को पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में थे। निचली निचली अदालत में जमानत नामंजूर हो जाने के बाद वह हाईकोर्ट गए थे जहां से उन्हें अब शत-शत जमानत मिल गई है।

Share this news

About desk

Check Also

IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

केन्दुझर में पोल्ट्री से लदा वाहन पलटा

स्थानीय लोग मुर्गे ले जाने के लिए दौड़े भुवनेश्वर। केन्दुझर जिले के चिलदा के पास …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *