पुरी. यहां के स्वर्गद्वार में बाहरी जिलों के लोगों के अंतिम संस्कार पर लगी रोक को पुरी जिला प्रशासन ने आज फिर से बढ़ा दिया है. कोविद-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. यह प्रतिबंध अब 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर कार्यालय, पुरी ने आदेश जारी किया है. हालांकि पुरी जिले के स्थानीय लोग स्वर्गद्वार में अपने परिवार से संबंधित मृतक का अंतिम संस्कार कर सकते हैं और राख का विसर्जन कर सकते हैं. हालांकि इस दौरान कोविद-19 नियमों का सख्त पालन करना होगा. आदेश में कहा गया है कि संबंधित पुलिस स्टेशनों के आईआईसी के साथ सभी तहसीलदार-सह-दुर्घटना कमांडरों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में अन्य जिलों से शव ले जाने वाले वाहन की आवाजाही को रोकना होगा. पुरी नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश के कड़ाई से कार्यान्वयन के साथ मामले में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.
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