भुवनेश्वर. राजधानी में नयी गाइडलाइन जारी होने के बाद अब स्ट्रीट फूड की दुकानें भी खुलने लगी हैं. भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) ने मंगलवार को कोविद-19 महामारी के मद्देनजर सभी स्ट्रीट वेंडरों को स्मार्ट सिटी में कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने की अनुमति दी है. बीएमसी ने कल एक विज्ञप्ति में कहा कि सड़क के किनारे भोजन उपलब्ध कराने वाले, खाने की वैन, गुपचुप विक्रेता, चाट विक्रेता, टिफिन स्टॉल, लस्सी और जूस स्टॉल जैसे सभी भोजनालयों को अब संचालित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन वहां खाने की अनुमति नहीं होगी. वहां खरीद लोग ले जा सकते हैं. यह आदेश 4 अगस्त से लागू होकर 31 अगस्त तक मान्य होगा. इससे पहले सोमवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार होटलों में रेस्तरां सेवा संचालित करने की अनुमति दी गई थी. हालाँकि उन्हें भोजन की होम डिलीवरी व टेकवे के लिए भी काम करने की अनुमति थी. राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों व प्रमुख सड़कों पर ढाबों को भी अनुमति दी गई है, लेकिन वहां भी खाने की अनुमति नहीं है, लेकिन टेकअवे सेवा उपलब्ध होगी.
Indo Asian Times । Hindi News Portal । इण्डो एशियन टाइम्स,। हिन्दी न्यूज । न रूकेगा, ना झुकेगा।।
