भुवनेश्वर. अब कोरोना के लक्षण न पाये जाने वाले कोरोना पाजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी. शहरी इलाकों में ऐसे संक्रमित जो बिना लक्षण के या सामान्य लक्षणों के होंगे, उन्हें शर्तों के साथ घर में आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी. राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने यह जानकारी दी.
कल यहां एक पत्रकार सम्मेलन में नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए त्रिपाठी ने कहा कि बिना लक्षण के मरीजों को होम आईसोलेशन केवल शहरी इलाकों में अनुमति होगी. राज्य के 114 शहरी निकाय, प्रखंड मुख्यालय व जिला मुख्यालय में यह सुविधा प्रदान की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि केवल एक ही व्यक्ति मरीज की देखभाल करेंगे. मरीज की चिकित्सा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी. सरकार मरीज की भोजन, दवाई व पीपीई कीट उपलब्ध करायेगी. हृदय रोग, एचआईवी, कैंसर रोगी व अनेक बीमारी से पीड़ित मरीज को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं दी जाएगी.
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