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20 दिन में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
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दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
भुवनेश्वर। दुर्गापुर में ओडिशा की एक मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले को अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह मामला अपनी गंभीरता और संवेदनशीलता के कारण पूरे क्षेत्र में सुर्खियों में है।
मिली जानकारी के अनुसार, दुर्गापुर पुलिस ने घटना के 20 दिनों के भीतर ही चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में एकत्र किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप तय किए गए हैं। गुरुवार को अदालत ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायाधीश ने यह कहते हुए उनकी याचिका अस्वीकार कर दी कि दोनों पर मामले में प्रत्यक्ष संलिप्तता के गंभीर आरोप हैं। अब दोनों आरोपी पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र के आधार पर मुकदमे का सामना करेंगे।
दो माह में मुकदमा पूरा करने का लक्ष्य
मुकदमे की सुनवाई एडीजे कोर्ट में शुरू होगी। सरकारी पक्ष के अधिवक्ता (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) ने पत्रकारों को बताया कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करना चाहती है। उनका कहना था कि दो महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रयास किया जाएगा ताकि दोषियों को कड़ी सजा दी जा सके। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि दुर्गापुर पुलिस ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में सभी जरूरी सबूत और दस्तावेज अदालत में जमा कर दिए हैं।
मामला न्यायालय की निगरानी में
यह मामला पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। ओडिशा की रहने वाली यह छात्रा मेडिकल की द्वितीय वर्ष की विद्यार्थीनी है। आरोप है कि वह अपने एक पुरुष मित्र के साथ कॉलेज परिसर से बाहर भोजन लेने के लिए गई थी, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसका अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की।
वर्तमान में यह मामला न्यायालय की निगरानी में है, और आगे की सुनवाई निर्धारित समयसीमा के भीतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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