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मुख्य आरोपी प्रोफेसर और कॉलेज के प्राचार्य की अर्जी खारिज
बालेश्वर। बालेश्वर के फकीर मोहन (एफएम) स्वायत्त कॉलेज में छात्रा आत्महत्या मामले की जांच के दौरान ओडिशा उच्च न्यायालय ने बुधवार को दो आरोपी छात्र नेताओं को जमानत दे दी, जबकि दो अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जमानत पाने वाले छात्र नेता हैं, ज्योति प्रकाश बिस्वाल और शुभ्रा संबित नायक। वहीं, मुख्य आरोपी प्रोफेसर समीर साहू और कॉलेज के प्राचार्य दिलीप घोष की जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी गई। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद किसी भी जमानत अर्जी पर उसके अनुसार विचार किया जाएगा।
गौरतलब है कि फकीर मोहन स्वायत्त कॉलेज की एक छात्रा ने एक वरिष्ठ संकाय सदस्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद परिसर में खुद को आग लगा ली थी। उसने 14 जुलाई की देर रात एम्स भुवनेश्वर में दम तोड़ दिया।
उसकी मौत से व्यापक आक्रोश फैल गया था। कॉलेज के शीर्ष अधिकारियों की गिरफ़्तारी हुई और राज्य सरकार ने उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप किया। घटनाओं का यह सिलसिला 30 जून को शुरू हुआ, जब छात्रा ने कथित तौर पर कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष से उनके चैंबर में मुलाकात की और शिक्षा विभाग के प्रमुख समीर रंजन साहू के खिलाफ यौन उत्पीड़न का औपचारिक आरोप लगाया।
शिकायत के अनुसार, संकाय सदस्य ने कथित तौर पर यौन संबंधों की मांग की और धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसके शैक्षणिक भविष्य को बर्बाद कर देगा और उसके शैक्षणिक रिकॉर्ड को खराब कर देगा। छात्राओं का कहना है कि आरोपों की गंभीरता के बावजूद, प्रशासन ने कथित तौर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
मामले का मामला तब शुरू हुआ जब एक छात्रा ने वरिष्ठ शिक्षक द्वारा कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 30 जून को प्राचार्य से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिक्षक ने यौन शोषण की मांग की और यदि छात्रा ने अनुपालन नहीं किया तो उसके अकादमिक भविष्य को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
हालांकि आरोप गंभीर होने के बावजूद छात्रों का कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 14 जुलाई को छात्रा ने बीमार अवस्था में भुवनेश्वर के एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे राज्य में व्यापक आक्रोश और कॉलेज अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई।
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