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ओडिशा में प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल बेचने पर पूरी तरह से रोक

  • बालेश्वर और पुरी में हुईं खतरनाक घटनाओं के बाद सरकार का सख्त रुख

  • अवैध बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई, राज्यभर में कार्रवाई शुरू

  • खुले बाजारों में पेट्रोल बेचने वालों पर अचानक छापेमारी के निर्देश

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने अब प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मंगलवार से राज्यभर में इस अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान शुरू हो गया है। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों का गलत इस्तेमाल कर हाल के दिनों में कई हिंसक घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें एफएम कॉलेज आत्मदाह प्रयास जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाते हुए इस दिशा में निर्णायक कदम उठाया है।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्‍ण चंद्र पात्र ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पेट्रोल पंपों और खुले बाजारों में पेट्रोल बेचने वालों पर अचानक छापेमारी करें। उनके आदेश के बाद राज्य भर में निरीक्षण अभियान की शुरुआत हो चुकी है।

लाइसेंसी विक्रेता बेच सकेंगे टिन कैन या कांच की बोतलों में पेट्रोल

नई नीति के तहत अब किसी भी परिस्थिति में प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल की बिक्री या ढोने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही टिन कन या कांच की बोतलों जैसे सुरक्षित कंटेनरों में पेट्रोल की सीमित बिक्री कर सकेंगे, और वह भी केवल कृषि संबंधी उपयोगों जैसे ग्रास कटर या जनरेटर के लिए ही।

सार्वजनिक स्थानों पर पेट्रोल-डीजल बेचना गंभीर अपराध

सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, अब बिना लाइसेंस के या सार्वजनिक स्थानों पर पेट्रोल-डीजल बेचना गंभीर अपराध माना जाएगा। निरीक्षण दल पेट्रोल पंपों और सड़क किनारे अनधिकृत विक्रेताओं की निगरानी करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री कृष्‍ण चंद्र पात्र ने साफ शब्दों में कहा कि प्लास्टिक की बोतलों में या बिना अनुमति पेट्रोल बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल अत्यंत ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थ है, जिसका गलत इस्तेमाल हाल के महीनों में कई दुखद घटनाओं का कारण बना है।

पेट्रोल पंप मालिकों को स्पष्ट निर्देश

सभी पेट्रोल पंप मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी असुरक्षित कंटेनर में ईंधन की बिक्री तत्काल बंद करें। केवल 20 लीटर या उससे अधिक क्षमता वाले टिन कंटेनर में ही ईंधन खरीदा जा सकेगा, वह भी उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद।

शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत बिक्री पर विशेष नजर

छोटे स्तर पर अनधिकृत पेट्रोल बिक्री, विशेषकर भीड़भाड़ वाले बाजारों और अर्ध-शहरी इलाकों में, अब दंडनीय होगी। सरकार इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरत रही है।

सरकार की स्पष्ट चेतावनी, अब कार्रवाई का दौर

राज्य सरकार ने अब पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों के असुरक्षित संचालन के खिलाफ स्पष्ट नीति अपनाते हुए पूरे राज्य में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा। दोषी आपूर्तिकर्ताओं के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे सिर्फ अधिकृत पेट्रोल पंपों से ही पेट्रोल खरीदें और केवल अनुमोदित कंटेनरों का ही प्रयोग करें। जनता की सुरक्षा और भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी बताया गया है।

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