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बिना अनुमति उपयोग गैरकानूनी: केंद्र सरकार
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नाम के अवैध इस्तेमाल पर होगी कानूनी कार्रवाई
भुवनेश्वर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके नाम या हिंदी अनुवाद ‘भारतीय प्रेस परिषद’ का किसी भी स्थानीय संस्था या संगठन द्वारा उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस नाम के अवैध उपयोग को लेकर मंत्रालय ने कड़ा संज्ञान लिया है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार पत्रों के मानकों को बनाए रखना है। परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड में है और इसकी देशभर में कोई शाखा नहीं है।
हाल ही में देखा गया है कि कुछ संस्थाएं और संगठन ‘प्रेस काउंसिल’ या ‘भारतीय प्रेस परिषद’ जैसे नामों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और यह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है। परिषद ने कहा है कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस नाम का उपयोग कानून का उल्लंघन है।
यहां परिषद की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि किसी भी संस्था को इस नाम से पंजीकरण या प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं है। यदि कोई संस्था ऐसा करती है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी को सावधान करते हुए अपील की है कि वे इस नाम का प्रयोग न करें और प्रेस की प्रतिष्ठा को बनाए रखें।