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ओडिशा में समुद्री तट पर दो माह तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

  •  गंजाम, कुजंग, बालेश्वर और पुरी जिलों में प्रतिबंध प्रभावी

  •  मत्स्य अधिकारियों को सख्ती से नियमों का पालन कराने के निर्देश

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने आज से राज्य के समुद्री तटों पर दो महीने के लिए मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह प्रतिबंध समुद्री जीवों के प्रजनन और संभोग के मौसम के दौरान उनकी सुरक्षा और मछली संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, जिससे मत्स्य उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
ओडिशा मत्स्य विभाग ने गंजाम, कुजंग, बालेश्वर और पुरी जिलों के मत्स्य अधिकारियों को ओडिशा मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सख्ती से नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है।
यह अधिनियम राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्रों में मत्स्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखा जा सके और टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सके।
सरकार ने इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बहु-स्तरीय गश्ती व्यवस्था की है, जिसमें वन विभाग, मत्स्य विभाग, मरीन पुलिस और कोस्ट गार्ड के अधिकारी संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, 8.5 मीटर या उससे कम लंबाई की पारंपरिक नावों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। हालांकि, पारादीप क्षेत्र में चल रहे लगभग 700 मशीनीकृत ट्रॉलरों पर काम कर रहे लगभग 5,000 मछुआरे इस प्रतिबंध से प्रभावित होंगे।

 

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