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31 जनवरी तक स्वेच्छा से राशन कार्ड लौटाने की निर्धारित थी समय सीमा
भुवनेश्वर। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग द्वारा अयोग्य लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बीच ओडिशा में कम से कम 20 हजार सरकारी कर्मचारियों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं।
राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अयोग्य लाभार्थियों को 31 जनवरी तक स्वेच्छा से राशन कार्ड लौटाने की समयसीमा निर्धारित की थी।
यह जानकारी देते हुए मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने बताया कि दो दिन पहले तक सरेंडर किए गए कार्डों की संख्या 12 हजार थी, जो अब बढ़कर 20 हजार हो गई है।
मंत्री ने पात्रता के नियम स्पष्ट करते हुए कहा कि 12,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले संविदा कर्मचारी अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुसार, जिन व्यक्तियों की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें अपने राशन कार्ड लौटाने अनिवार्य हैं।
पात्रा ने सरकार की सख्त नीति दोहराते हुए कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अपने कार्ड लौटाएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अयोग्य होने के बावजूद कार्ड रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल ओडिशा में लगभग 3.35 करोड़ लोग पीडीएस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
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