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आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को नये साल का तोहफा

  • ओडिशा सरकार देगी मासिक पेंशन और चिकित्सा खर्च

  • मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दिवस समारोह में की थी घोषणा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने 1975-1977 के आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों के लिए मासिक पेंशन और चिकित्सा खर्च वहन करने की योजना की घोषणा की है। राज्य के गृह (विशेष शाखा) विभाग द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि ओडिशा राज्य में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच एमआईएसए (आंतरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम, 1971), डीआईआर (रक्षा भारत नियम), या डीआईएसआईआर (रक्षा और आंतरिक सुरक्षा भारत नियम) के तहत जेल में बंद रहे व्यक्तियों को पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।
इस योजना के तहत आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे लोगों को मासिक 20,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह लाभ कैद की अवधि की परवाह किए बिना प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार इन व्यक्तियों के चिकित्सा खर्च को भी वहन करेगी।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पहले ‘अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दिवस समारोह’ के दौरान इस योजना की जानकारी दी थी। अब गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना ने इस योजना के क्रियान्वयन की औपचारिकता पूरी कर दी है।
हालांकि, ओडिशा सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और इसके पहले की अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

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