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भव दास जेल से हुए रिहा
जाजपुर। वरिष्ठ बीजद नेता प्रणव प्रकाश दास के भाई भव दास उर्फ लाला को शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जाजपुर द्वारा जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। भव दास को पहले चार मामलों में जमानत दी जा चुकी थी और उन्होंने एक अन्य मामले में जमानत के लिए आवेदन किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दे दी, जिससे भव दास जेल से बाहर आ सके। विवाद तब भड़का जब भव दास और उनके समर्थकों पर 20 नवंबर की शाम धर्मसाला विधायक हिमांशु साहू पर हमला करने का आरोप लगा। इसके बाद जाजपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई।
इस घटना के विरोध में जाजपुर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने मामले की जांच को लेकर नाराजगी जताई।
बाद में भव दास पर सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों से बदसलूकी करने और बीरजा मार्केट में सड़क जाम कराने का भी आरोप लगा। इन आरोपों के आधार पर स्थानीय पुलिस ने उनके खिलाफ पांच मामले दर्ज किए।
भव दास को पहले इन पांच में से चार मामलों में जमानत मिल चुकी थी। इस बार जिला न्यायाधीश ने उनके खिलाफ दर्ज अंतिम मामले में भी जमानत मंजूर कर ली, जिससे वह जेल से रिहा हो सके।
इस निर्णय के बाद कानूनी प्रक्रिया और सार्वजनिक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला देखने को मिली, जिसने स्थानीय समुदाय को इस मुद्दे पर विभाजित कर दिया है। भव दास की जमानत क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करने वाले इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
भव दास के वकील समरेन्द्र दास ने कहा कि भव दास उर्फ लाला की जमानत पर सुनवाई पहले घंटे में पूरी हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला न्यायाधीश ने सफलतापूर्वक उन्हें जमानत दे दी।