ब्रह्मपुर। गंजाम जिले के ब्रह्मपुर की एक विशेष अदालत ने शनिवार को 12 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए 54 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई।
यह घटना सितंबर 2020 में कविसूर्या नगर में हुई थी। लड़की के उसी गांव में रहने वाले व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया था और उसके साथ कई बार बलात्कार किया था।
ब्रह्मपुर में विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश गणेश्वर पति ने दोषी पर 95,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने जिला कानूनी सेवा अधिकारियों को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि अदालत ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करने और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने के बाद फैसला सुनाया।
आरोपी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।
यह घटना सितंबर 2020 में कविसूर्या नगर में हुई थी। लड़की के उसी गांव में रहने वाले व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया था और उसके साथ कई बार बलात्कार किया था।
ब्रह्मपुर में विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश गणेश्वर पति ने दोषी पर 95,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने जिला कानूनी सेवा अधिकारियों को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि अदालत ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करने और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने के बाद फैसला सुनाया।
आरोपी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।