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राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश
भुवनेश्वर। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनकी पेंशन समय पर प्रदान करने की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और आयुक्त-सह-सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि योग्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही पूरी पेंशन मिलनी चाहिए।
यह आदेश ओडिशा सिविल सेवा पेंशन नियम, 1992 और 12 दिसंबर 2019 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। सरकार ने पेंशन वितरण में हो रही अनावश्यक देरी पर चिंता जताई है और इसे समाप्त करने के लिए सख्त उपायों की मांग की है।
प्रक्रिया का सरलीकरण
कहा गया है कि पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक अस्थिरता का सामना न करना पड़े।
लंबित मामलों का तत्काल निपटारा
बताया गया है कि विभागीय कार्रवाई या सतर्कता जांच के कारण पेंशन में देरी हो रही है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें।
मासिक निगरानी होगी
साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन समय पर वितरित हो और इसकी रिपोर्ट हर महीने की 7 तारीख तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक ग्रीवांसेज विभाग को प्रस्तुत की जाए।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिला सम्मान
सरकार ने इसे न केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता बताया है, बल्कि इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक मानवीय दृष्टिकोण भी कहा है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी और वे अपने नए जीवन के दायित्वों को आसानी से निभा पाएंगे। यह निर्णय पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता लाने के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।