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आय से अधिक संपत्ति मामले में दो शीर्ष अधिकारी गिरफ्तार

  • कामाख्यानगर के उपजिलाधिकारी और पुलिस हाउसिंग वेलफेयर कॉर्पोरेशन के उप महाप्रबंधक को सतर्कता विभाग ने किया गिरफ्तार

भुवनेश्वर। ओडिशा में आय से अधिक संपत्ति मामले में दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें ढेंकानाल जिले के कामाख्यानगर के उपजिलाधिकारी नारायण चंद्र नायक और ओडिशा राज्य पुलिस हाउसिंग वेलफेयर कॉर्पोरेशन, ब्रह्मपुर डिवीजन के उप महाप्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग), सुभाष चंद्र पंडा शामिल हैं।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओडिशा विजिलेंस ने मंगलवार को इन दोनों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उनके ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में की गई जांच के बाद हुई है।
विजिलेंस विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नायक की संपत्तियों पर की गई छापेमारी में अवैध संपत्ति का पता चल है। इनमें तीन बहु-मंजिली इमारतें शामिल हैं, जिनमें से एक तीन मंजिला भवन भुवनेश्वर में स्थित है। इसके अलावा जांच में 14 उच्च मूल्य वाले प्लॉट्स मिले, जिनमें से सात भुवनेश्वर में हैं। नगद संपत्ति 1.48 लाख रुपये से अधिक, 34.57 लाख रुपये से अधिक के बैंक जमा और 366 ग्राम सोने का पता चला है।
बार-बार पूछताछ के बावजूद, नायक इन असमान संपत्तियों के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गिरफ्तारी की गई।
ओडिशा विजिलेंस ने नारायण चंद्र नायक के खिलाफ विजिलेंस सेल पुलिस स्टेशन केस नंबर 13/2024 के तहत मामला दर्ज किया है।
इसी तरह से ओडिशा राज्य पुलिस हाउसिंग वेलफेयर कॉर्पोरेशन, ब्रह्मपुर डिवीजन के उप महाप्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग), सुभाष चंद्र पंडा को भी ओडिशा विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है।
सोमवार को विजिलेंस विभाग की टीम द्वारा पंडा से जुडे विभिन्न ठिकानों पर छापामारी की गई थी। इस दौरान उनके पास से भारी मात्रा में अवैध संपत्ति का पता चला। प्राप्त संपत्तियों में दो बहु-मंजिली इमारतें शामिल हैं, जिनमें से एक भुवनेश्वर में स्थित एक भव्य तीन मंजिला भवन है। इसके अलावा, जांच में भुवनेश्वर में एक फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने 66 लाख रुपये का भुगतान, 870 ग्राम सोना, पांच उच्च मूल्य वाले प्लॉट, 13.47 लाख रुपये की नकद राशि और 1.84 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक जमा का भी पता चला है।
बार-बार पूछताछ के बावजूद पंडा असमान संपत्तियों के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गिरफ्तारी की गई।
ओडिशा विजिलेंस ने पंडा के खिलाफ भुवनेश्वर विजिलेंस पुलिस स्टेशन में केस नंबर 24/2024 दर्ज किया है।

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