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राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सोमवार को मिनती बेहरा को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया है। आयोग के कार्यों में असंतोषजनक प्रदर्शन बता कर उन्हें हटाने के लिए आदेश दिया गया है। इससे पहले बेहरा को शो-कॉज नोटिस जारी की गयी थी और 1 नवंबर तक अपना जवाब देने के लिए कहा गया था।
महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार, बेहरा द्वारा प्रस्तुत जवाब का गहन और सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के बाद पाया गया कि उनका जवाब असंतोषजनक प्रदर्शन को न्यायोचित ठहराने में असमर्थ है।
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ओडिशा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 4(3) के प्रावधान के तहत, राज्य महिला व बाल आयोग की अध्यक्ष को 1 नवंबर, 2024 को शाम 4:00 बजे तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया था। शो-कॉज नोटिस के जवाब का गहन परीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि जवाब अपर्याप्त है और आयोग के असंतोषजनक प्रदर्शन को सही नहीं ठहराता।
अधिसूचना में आगे कहा गया कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार सार्वजनिक हित में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से मिनती बेहरा को इस अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश देती है।
उल्लेखनीय है कि मिनती बेहरा पर आरोप था कि राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने पद को नहीं छोड़ा था। इससे पहले भी महिला एवं बाल विकास विभाग ने 28 अक्टूबर को बेहरा को उनके कार्यकाल के दौरान ‘असंतोषजनक’ प्रदर्शन के लिए शो-कॉज नोटिस जारी की थी।