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महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन मासिक धर्म अवकाश लागू

  • ओडिशा सरकार ने अधिसूचना जारी की

भुवनेश्वर। ओडिशा में महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन मासिक धर्म अवकाश लागू हो गया है। राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान होने वाली शारीरिक असुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। नए नियम के अनुसार, अब महिला कर्मचारी हर महीने एक अतिरिक्त छुट्टी ले सकती हैं, जो कि मौजूदा 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश और 5 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के अलावा होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह सुविधा 55 वर्ष तक की आयु की महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी। किसी भी महीने में अवकाश का लाभ नहीं लेने पर वह अगले महीने के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा और उस माह के अंत में समाप्त हो जाएगा।

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