भुवनेश्वर। मयूरभंज जिले के ठाकुरमुंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में पूर्व में प्रभारी रहे सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक विभीषण बेहरा को आज विशेष न्यायाधीश, विजिलेंस, बारिपदा ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साल 2018 में बेहरा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। उन्हें एक कर्मचारी का अर्जित अवकाश (ई.एल.) आवेदन और सेवा पुस्तिका मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ), मयूरभंज के पास स्वीकृति के लिए भेजने के बदले रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का दोषी पाया गया।
बेहरा को जेल की सजा के साथ-साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद, उन्हें अपनी सजा काटने के लिए हिरासत में ले लिया गया। ओडिशा विजिलेंस अब इस सजा के बाद बेहरा की पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी।