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अनावश्यक और अप्रासंगिक कानूनों में होगा संशोधन – कानून मंत्री
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कहा-सूचना का अधिकार अधिनियम में भी होगा संशोधन
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार जल्द ही कानून पुनरावलोकन आयोग का गठन करेगी। यह जानकारी बुधवार को कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दी।
मंत्री ने बताया कि कई अनावश्यक और अप्रासंगिक कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है और इसे कानून पुनरावलोकन आयोग के गठन से ही किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून, जिनके आधार पर सरकार का संचालन होता है, उन्हें पुनः अद्यतन करना जरूरी है। इसलिए आगामी एक महीने या 45 दिनों के भीतर यह आयोग गठित किया जाएगा।
कानून मंत्री ने यह भी कहा कि 2005 में लागू सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही, आरटीआई कार्यकर्ताओं को डराने के लिए दर्ज मामलों पर भी उचित निर्णय लिया जाएगा।