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निजी सचिवों और ओएसडी की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी

  • मंत्रियों को निजी सचिवों या ओएसडी के पदों पर सेवारत अधिकारियों को चुनने का अधिकार

  • नियुक्ति के लिए निर्धारित किए गए हैं कुछ पात्रता मानदंड

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को निजी सचिवों और ओएसडी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किया। इन निर्देशों के अनुसार, मंत्रियों को अपने कार्यालय में निजी सचिवों या ओएसडी के पदों पर सेवारत अधिकारियों को चुनने का अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

पात्रता मानदंड के अनुसार, निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी चुने जाएंगे। ओएसडी के पद के लिए संयुक्त सचिव या उप सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति होगी, लेकिन यह शर्त होगी कि ओएसडी संबंधित मंत्री के निजी सचिव से कम से कम एक रैंक नीचे का अधिकारी हो।

पिछले पांच वर्षों में निजी सचिव या ओएसडी के पद पर सेवा दे चुके अधिकारी, वर्तमान नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। दोनों पदों के बीच पांच वर्षों का अंतर होना अनिवार्य है।

नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही या सतर्कता या आपराधिक प्रक्रिया लंबित न हो।

अधिकारी की सीसीआर या पीएआर में उसके खिलाफ कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पिछले 60 महीनों में कम से कम 36 महीनों के लिए उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट में उन्हें बहुत अच्छा या उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

साथ ही, पिछले 60 महीनों में एनआरसी दर्जा पाए गए अवधि को मूल्यांकन में नहीं गिना जाएगा।

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