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राज्यपाल ने दी मंजूरी, अधिसूचना जारी
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान को मूर्त रूप दे किया है। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन और जन शिकायत विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। ओडिशा के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन नियमों को लागू किया है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्दीधारी सेवाओं में पुलिस, वन, अग्निशमन, वन्यजीव और अन्य सेवाएं शामिल होंगी, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी।
कौन हैं पूर्व-अग्निवीर?
नए नियमों के तहत पूर्व-अग्निवीर उन व्यक्तियों को कहा गया है, जिन्होंने सशस्त्र बलों में अग्निवीर भर्ती योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी की होगी। वहीं, पूर्व सैनिक उन्हें कहा गया है, जिनकी परिभाषा 1985 के पूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवाओं और पदों में नियुक्ति) नियमों में दी गई है।
कैबिनेट बैठक में मिली थी मंजूरी
सितंबर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ओडिशा पूर्व-अग्निवीर (वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती) नियम, 2024 को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य पूर्व-अग्निवीरों को पुलिस, वन, आबकारी, अग्निशमन और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर प्रदान करना था, जिन्हें सरकार समय-समय पर तय करेगी।
सी और डी श्रेणी में 10% आरक्षण
नए नियमों के अनुसार, सी और डी श्रेणी की सभी वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण होगा। यह आरक्षण पहले से लागू पूर्व सैनिकों के 10% आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
आयु सीमा में छूट
नियमों के तहत, राज्य की सी और डी श्रेणी की नौकरियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। इस छूट के साथ ही पूर्व-अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी सेवाओं में रोजगार पाने के अवसर और भी बढ़ जाएंगे।
स्थायी करियर बनाने का अवसर मिलेगा
बताया गया है कि इस नियम के लागू होने से पूर्व-अग्निवीरों को राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में एक स्थिर करियर बनाने का अवसर मिलेगा और सरकार की रोजगार नीति में एक नया अध्याय जुड़ेगा।