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रिश्वत मामले में भद्रक ग्रामीण निर्माण सहायक कार्यकारी अभियंता को 4 साल की सज़ा

भुवनेश्वर। मंगलवार को कटक की एक विशेष सतर्कता अदालत ने भद्रक जिले के बासुदेवपुर के ग्रामीण निर्माण उप-विभाग में सहायक कार्यकारी अभियंता श्रीकांत कुमार महुंता को रिश्वत मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

सतर्कता विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है उन्होंने शिकायतकर्ता (ठेकेदार) से पीएमजीएसवाई के तहत निर्माण-सड़क-कार्य की माप और जाँच माप करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की थी। तब वे केंद्रापड़ा जिले के पट्टामुंडई में ग्रामीण निर्माण उप-विभाग में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत थे। दोषी ठहराए जाने पर महुंता को अपनी सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया। ओडिशा सतर्कता विभाग अब महुंता को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।

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