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आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी पत्नी को भी जेल
ब्रह्मपुर। गिरिसोला इंटरस्टेट चेक गेट, आरटीओ गंजाम के पूर्व कर्मचारी सत्यनारायण सतपथी और उनकी पत्नी झूनालता सतपथी को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में आज शनिवार को दोषी करार दिया गया। दोनों पर ओडिशा विजिलेंस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) और भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत आरोप लगाया गया था।
विशेष न्यायाधीश, विजिलेंस, ब्रह्मपुर ने सत्यनारायण सतपथी और उनकी पत्नी को तीन साल की कठोर कारावास और प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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