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491 मामलों में बीडीए ने जारी किए ध्वस्तीकरण आदेश, 1444 अवैध निर्माण मामले बीएमसी के अधीन
भुवनेश्वर। ओडिशा विधान सभा में हाउसिंग और शहरी विकास विभाग के मंत्री कृष्णा महापात्र द्वारा भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) के तहत 191 मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए जाने के कुछ ही दिनों बाद भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि नागरिक निकाय को अभी तक कोई सरकारी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। बीएमसी की मेयर सुलोचना दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीएमसी को अभी तक सरकार से कोई ध्वस्तीकरण आदेश नहीं मिला है। हालांकि, आधिकारिक निर्देश मिलने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अवैध इमारतों के ध्वस्त होने की संभावना के बीच इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सरकार प्रभावित लोगों को मुआवजा देगी। इस पर बोलते हुए मेयर ने कहा कि हमें यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार अवैध अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को मुआवजा देगी या उन्हें किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा या अवैध निर्माणों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सब कुछ तब स्पष्ट हो जाएगा जब बीएमसी को राज्य सरकार से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्राप्त होगी। हालांकि, हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
यह उल्लेखनीय है कि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के तहत अवैध अपार्टमेंट और अन्य संरचनाओं और निर्माणों के संबंध में 491 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 191 मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए हैं, जबकि 63 मामलों को समाप्त कर दिया गया है और 237 मामले अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में हैं।
इसी तरह, भुवनेश्वर नगर निगम की सीमा के तहत अवैध निर्माणों और अपार्टमेंटों के खिलाफ 1444 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 451 मामले निपटाए जा चुके हैं, जबकि 993 अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में हैं।
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