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आवेदन करने के लिए गत 1 जुलाई को 21 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए आयु
भुवनेश्वर। राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुभद्रा योजना पर गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइंस के मुताबिक, सुभद्रा योजना के लिए 21 साल से ज्यादा और 60 साल से कम उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
गाइडलाइन में कहा गया है कि इस योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड पर जन्मतिथि मान्य होगी। वर्ष 2024-25 में आवेदन करने के लिए आयु गत 1 जुलाई को 21 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 02.07.1964 से पहले तथा 01.07.2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 को जिनकी उम्र 21 साल से कम और 60 साल से ज्यादा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसी तरह, जो लोग प्रति माह 1500 या प्रति वर्ष 18 हजार से अधिक की सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जो वर्तमान या पूर्व में विधायक या सांसद हैं, आयकर का भुगतान कर रहे हैं, वार्ड सदस्यों या पार्षदों के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि हैं, केंद्र या राज्य सरकार में यदि नौकरी या पेंशन मिल रही है या यदि आपके परिवार के पास 5 एकड़ सिंचित भूमि या 10 एकड़ असिंचित भूमि है, तो वे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सुभद्रा योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी व्यक्ति निर्धारित फॉर्म में ऑफलाइन फॉर्म भर सकता है या सुभद्रा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक कार्यालय और मो-सेवा केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। आवेदक फॉर्म भरकर मो सेवा केंद्र पर जमा करेगा।
सुभद्रा पात्र लाभार्थियों को सुभद्रा एटीएम कार्ड मिलेगा। सभी पात्र लाभार्थियों को 5 साल में 50 हजार रुपये यानी साल में दो बार 5-5 हजार करके कुल 10 हजार रुपये मिलेंगे। साल में दो बार पहली किस्त रक्षा बंधन को और दूसरी किस्त 8 मार्च को मिलेगी।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर सौ लोग ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे तो प्रति पंचायत से सौ लोगों को अतिरिक्त 500 रुपये मिलेंगे।