-
क्रेडाई ओडिशा के अध्यक्ष स्वदेश राउतराय ने फैसले का किया स्वागत
भुवनेश्वर। परियोजना पंजीकरण आवेदन में देरी के लिए विलंब शुल्क दाखिल करने के प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। 2021 में ओरेरा ने ओडिशा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ओरेरा) विनियमन के विनियमन-13 में संशोधन किया और परियोजना पंजीकरण आवेदन जमा करने में देरी के लिए विलंब शुल्क का भुगतान का प्रावधान लगाया था।
क्रेडाई ओडिशा ने विनियमन में इस तरह के अनुचित प्रावधान को वापस लेने के लिए सरकार और ओरेरा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। सावधानीपूर्वक विवेकपूर्ण विचार-विमर्श के बाद 23.07.2024 को इस आशय की अधिसूचना जारी करके संशोधित विनियमन – 13 को स्थगित रखा गया है।
क्रेडाई ओडिशा के अध्यक्ष स्वदेश राउतराय ने इसके लिए ओडिशा सरकार, आवास और शहरी विकास मंत्री और ओरेरा अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। क्रेडाई ओडिशा ने सरकार को अन्य 04 मुद्दों पर ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें सामान्य क्षेत्र के लिए अलग से पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी न लगाना, ओरेरा के गठन से पहले पूरी हो चुकी परियोजनाओं में अपार्टमेंट की बिक्री की अनुमति देना, बिल्डरों को 5 साल तक ओरेरा के पास अपनी सुरक्षा जमा रखने के लिए बाध्य न करना और ओरेरा द्वारा परियोजना पंजीकरण शुल्क में 10% से 100% की वृद्धि को रद्द करना शामिल है। राउतराय ने सरकार और ओरेरा के समक्ष उपर्युक्त सभी अनुचित अधिरोपण को रद्द करने की अपील की है।