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अपनी वित्तीय शक्ति के भीतर व्यय को मंजूरी देने का निर्देश
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने स्टार्टअप ओडिशा के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों पर अंकुश लगा दिया है। ओडिशा सरकार के एमएसएमई विभाग ने हाल ही में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
पत्र में कहा गया है कि इस संबंध में राज्य सरकार या स्टार्टअप ओडिशा द्वारा पहले जारी किए गए किसी भी निर्देश/परिपत्र/दिशानिर्देश/अधिसूचना के स्थान पर सरकार स्टार्टअप ओडिशा को इसके सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित वित्तीय शक्ति सौंपती है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, किसी भी प्रकार (यानी योजनाबद्ध/गैर-योजनाबद्ध, आवर्ती/गैर-आवर्ती, राजस्व/पूंजी, आदि) और किसी भी उद्देश्य (यानी सलाहकार की नियुक्ति, सेवाओं की भर्ती या आउटसोर्सिंग, निर्माण कार्य, माल और सेवाओं की खरीद, नई परियोजनाएं शुरू करना आदि) के व्यय को मंजूरी देने और खर्च करने में वित्तीय शक्ति सौंपी गई है।
स्टार्टअप ओडिशा के कार्यकारी अध्यक्ष की वित्तीय शक्ति 1 करोड़ रुपये तक सौंपी गई है, जबकि स्टार्टअप ओडिशा के निदेशक मंडल को 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्ति सौंपी गई है।
स्टार्टअप ओडिशा के कार्यकारी अध्यक्ष को कर्मचारियों के वेतन/पारिश्रमिक, आउटसोर्स सेवाओं/परामर्श शुल्क आदि के लिए नियमित भुगतान से संबंधित नियमित व्यय को मंजूरी देने और वहन करने के लिए पूर्ण शक्ति दी गई है।
पत्र में आगे कहा गया है कि स्टार्टअप ओडिशा के निदेशक मंडल और कार्यकारी अध्यक्ष अपनी वित्तीय शक्ति के भीतर व्यय को मंजूरी देंगे और वहन करेंगे, बशर्ते कि (क) व्यय स्टार्टअप ओडिशा के स्वीकृत बजट में होना चाहिए और (ख) ऐसे व्यय को वहन करने के लिए उचित सरकारी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।