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मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का आदेश जारी, कुल सेवाओं की संख्या हुई 422
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा प्रदत्त और पांच सेवाओं को ओडिशा सार्वजनिक सेवा अधिनियम, 2012 के तहत शामिल करने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा गुरुवार को की गई।
इससे पहले विभाग की 26 सेवाओं को ओडिशा सार्वजनिक सेवा अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। अब इन पांच नई सेवाओं को भी अधिनियम के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे कुल सेवाओं की संख्या बढ़कर 422 हो गई है।
नई शामिल सेवाएं और समय सीमा
- भवन योजना में परिवर्तन और जोड़/संशोधन की अनुमति (समय सीमा: 15 से 30 दिन)
- भवन योजना के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति (समय सीमा: 7 दिन)
- प्लिंथ अनुमोदन (समय सीमा: 7 दिन)
- व्यापार लाइसेंस अंतिम प्रमाणपत्र (समय सीमा: 90 दिन)
नई सेवाएं जल्द होंगी उपलब्ध
ये सभी सेवाएं बहुत जल्द अधिसूचित की जाएंगी और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर जनता को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कुल सेवाओं की संख्या में वृद्धि
बताया गया है कि इन पांच सेवाओं सहित 31 विभागों की कुल 422 सेवाओं को इस अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, जो राज्य सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों को दर्शाता है।
सरकार की प्रतिबद्धता
राज्य सरकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर जनता को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई सेवाओं के शामिल होने से नागरिकों को और अधिक सुविधा होगी और उनकी जरूरतों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।