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कोरोना पाजिटिव मरीजों को ओडिशा में आने की अनुमति नहीं

  • हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनाई के दौरान लगायी रोक

  • कहा-ओडिशा लौटने से पहले कोरोना टेस्ट करायें प्रवासी

भुवनेश्वर. ओडिशा हाईकोर्ट ने कोरोना पाजिटिव मरीजों के ओडिशा लौटने पर रोक लगा दी है. इस संर्दभ में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश भी दिया है और कहा है कि ओडिशा लौटने वाले प्रवासी ओड़िया लोगों को पहले कोरोना का परीक्षण कराना होगा. यह रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें ओडिशा  आने की अनुमति मिल पायेगी. एक जनहित मामले की सुनवाई करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों में प्रवासी लोग हैं, वहां पहले उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा. परीक्षण में रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें ओडिशा में प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी.

उल्लेखनीय है कि सूरत और पश्चिम बंगाल से आने वाले प्रवासियों के कारण राज्य में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है. इसे देखते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

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