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दो साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना भरने की मिली है सजा
भुवनेश्वर। ओडिशा के ढेंकानाल जिले के बैसियन में बैसियन आंचलिका सरकारी हाई स्कूल के कनिष्ठ सहायक गगन बिहारी साहू को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। रिश्वतखोरी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, ढेंकानाल द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद यह फैसला आया है।
रविवार को ओडिशा विजिलेंस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक शिकायतकर्ता (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) से उसकी अनंतिम पेंशन को नियमित करने के लिए रिश्वत की मांग करने और स्वीकार करने के लिए साहू के खिलाफ कटक विजिलेंस पुलिस स्टेशन में केस नंबर 18 दिनांक 12.05.2009 में 7 पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(डी) के तहत ओडिशा विजिलेंस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। इस मामले में 10 मई, 2023 को विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, ढेंकानाल द्वारा दोषी ठहराया गया था और धारा 7 पीसी अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के लिए दो साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी।
गगन बिहारी साहू की सजा के बाद ओडिशा विजिलेंस ने साहू के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को इस संबंध में सूचित किया। तदनुसार, इस वर्ष 20 अप्रैल को उन्हें रिश्वतखोरी के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
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