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Arabinda Dhali and Premananda Nayak
Arabinda Dhali and Premananda Nayak

विधायक अरविंद ढाली व प्रेमानंद नायक की विधानसभा की सदस्यता रद्द

  • दोनों विधायक बीजू जनता दल से त्यागपत्र देकर भाजपा में हो चुके शामिल

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को दल-बदल विरोधी कानून के तहत दो विधायकों प्रेमानंद नायक और अरविंद ढाली को अयोग्य घोषित कर दिया और उनकी सदस्यता को रद्द कर दी। ये हाल ही में सत्तारूढ़ बीजद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। ढाली जयदेव निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे, वहीं नायक तेलकोई से विधायक थे।

ओडिशा विधानसभा की ओर से दोनों विधायकों की अयोग्यता की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं की अयोग्यता तुरंत प्रभावी होगी। उन्हें भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(1) के तहत अध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोग्य घोषित किया गया है।

विधायक प्रशांत कुमार मुदुली ने 18 मार्च को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 8 के तहत बनाए गए ओडिशा विधानसभा के सदस्यों (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) के नियम, 1978 के नियम 6 के तहत एक याचिका दायर की थी और इन दोनों सदस्यों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से बीजद की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी थी, जिसके टिकट पर वे विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके आधार पर अध्यक्ष ने ढाली और नायक को अयोग्य घोषित करने का फैसला किया।

बताया गया है कि इस संबंध में आवश्यक याचिका पर सुनवाई के लिए ढाली और नायक को कथित तौर पर एक नोटिस भेजी गयी थी। हालांकि, वे दोनों इस संबंध में जवाब देने में विफल रहे और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से ओडिशा विधानसभा के सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।

इस फैसले पर नायक ने कहा कि वह स्पीकर के फैसले को स्वीकार करते हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मैं इस फैसले से चिंतित नहीं हूं। मैं आज जिस पार्टी में हूं, उसके लिए काम करूंगा।

इस बीच, ढाली ने कहा कि अयोग्यता से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था लेकिन उन्हें मौका दिए बिना एकतरफा फैसला लिया गया है। ढाली ने कहा कि उनकी सदस्यता रद्द होना स्वाभविक है। सभी के लिए जो नियम हैं, वही नियम मेरे लिए भी हैं।

अन्य दलों से शिकायत आने पर होगा विचार – विधानसभा अध्यक्ष

भुवनेश्वर।  दो विधायकों के सदस्यता रद्द किये जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रमिला मल्लिक ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उहोंने कहा कि दो विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है। बीजद के मुख्य सचेतक ने दल-बदल को लेकर शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अन्य दलों से शिकायत आने पर उस विचार किया जाएगा।

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