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उनके ड्राइवर की शिकायत पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी
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पेट्रोल पंप और गैस डिपो के लिए चालक गोपालकृष्ण जेना से 87 लाख रुपये उधार लेने का आरोप
भुवनेश्वर। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता जयराम पांगी के लिए मुसीबत बढ़ गईं हैं। पोट्टांगी अदालत ने उनके ड्राइवर गोपालकृष्ण जेना की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
शिकायत के अनुसार, जयराम पांगी ने कथित तौर पर पेट्रोल पंप और गैस डिपो के लिए गोपालकृष्ण जेना से 87 लाख रुपये उधार लिये थे। 33 लाख रुपये प्राप्त करने के कुछ दिनों बाद पांगी ने कथित तौर पर गोपाल को ब्याज के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन बाद में जब बाकी पैसे नहीं मिले, तो गोपाल ने नयागढ़ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में शरण ली। इस मामले में पांगी को कोर्ट से जमानत मिल गयी।
बाद में पोट्टांगी अदालत ने पांगी को नयागढ़ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया, लेकिन वह सामने नहीं आये। इसलिए उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसके बाद पोट्टांगी पुलिस स्टेशन को 3 मई, 2023 को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया।
पांगी ने राहत के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन मामला वापस नयागढ़ जिला अदालत में भेज दिया गया। परिणामस्वरूप, पोट्टांगी पुलिस स्टेशन को इस साल 4 मार्च को गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया।
गिरफ्तारी वारंट के बारे में पूछे जाने पर पांगी ने कहा कि मैंने गोपाल से कुछ भी नहीं लिया है। लेकिन मैं वैसे भी पहले उसके पैसे चुकाऊंगा। जब गोपाल ने उधारकर्ता को पैसे दिए तो मैं गवाह था। वह अब जीवित नहीं है, इसलिए वह भुगतान नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों से गोपाल ने पैसे लिये थे, वे शायद उस पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं उसे वापस भुगतान करने के लिए मजबूर करूं क्योंकि लेनदेन मेरे सामने किया गया था। पहले जमानत हो जाये। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा। फिर हम अदालती मामले पर विचार करेंगे।
यहां उल्लेखनीय है कि अतीत में कई बार पार्टियां बदलने के बाद अनुभवी नेता और कोरापुट के पूर्व सांसद जयराम पांगी आखिरकार दिसंबर 2023 में कांग्रेस में शामिल हो गए।