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एसआई को थप्पड़ मारने के मामले में आरोप तय
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सुनवाई की अगली तारीख 5 अप्रैल 2024 तय
कटक। कटक के सांसद भर्तृहरि महताब की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कटक की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने 23 जनवरी, 2011 को तत्कालीन पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) अमिताभ महापात्र को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में सांसद भर्तृहरि महताब के खिलाफ कल गुरुवार को आरोप तय किया। सांसद ने उस समय एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तभी थप्पड़ मारा था। इसके बाद महापात्र ने दरगाह बाजार पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पूर्व एसआई को वर्तमान में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के रूप में तैनात किया गया है।
दरगाह बाजार थाने में पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की। इसके बाद जेएमएफसी और न्यायमूर्ति दीपांकर बल की नामित अदालत ने सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323, 294, 353 और 506 के तहत आरोप तय किए। गौरतलब है कि सुनवाई की अगली तारीख 5 अप्रैल 2024 तय की गई है।