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छात्र तय कार्यक्रम के अनुसार देंगे प्रैक्टिकल परीक्षा
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गड़बड़ी होने पर बोर्ड परीक्षा रद्द कर सकता है
भुवनेश्वर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 10 और 12 के छात्रों का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन जनवरी-2024 के पहले सप्ताह में शुरू होने वाला है। सीबीएसई ने पहले दिशानिर्देश जारी किया था, जिनका मूल्यांकन के संचालन के लिए स्कूलों द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है। समय पर इसे पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने स्कूलों को फिर से एक अनुस्मारक भेजा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह मूल्यांकन बिना किसी परेशानी के आयोजित किया जाए। यदि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो बोर्ड परीक्षा को रद्द कर सकता है।
सीबीएसई दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उन्हें परीक्षा के कार्यक्रम से पहले पर्याप्त संख्या में प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाएं मिल जाएं।
साथ ही कहा गया है कि यह स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे माता-पिता और छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के कार्यक्रम, प्रारूप और किसी विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में सूचित करें।
सीबीएसई ने स्पष्ट रूप से स्कूल अधिकारियों से परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू और समय पर संचालन के लिए परीक्षकों से संपर्क करने को कहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार उचित और आवश्यक आवास के साथ विशेष आवश्यकता वाले या विकलांग छात्रों की पहचान की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रैक्टिकल परीक्षाओं में आराम से भाग ले सकें।
नोटिस में कहा गया है कि छात्रों को शेड्यूल के अनुसार ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होना चाहिए। अंक अपलोड करते समय, स्कूल, आंतरिक परीक्षक और बाहरी परीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सही अंक अपलोड किए गए हैं, क्योंकि अंक अपलोड होने के बाद अंकों में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कक्षा 12 के लिए स्कूल स्थानीय स्तर पर प्रैक्टिकल/परियोजना मूल्यांकन के संचालन के लिए बाहरी परीक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। प्रायोगिक परीक्षा केवल बोर्ड द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षक द्वारा ही आयोजित की जा सकती है।
सीबीएसई नोटिस में कहा गया है कि प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और पूरा होने के बाद अंकों में कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। यदि यह पाया जाता है कि स्कूलों द्वारा बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो बोर्ड व्यावहारिक परीक्षाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।