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एक सदस्यीय खंडपीठ का निर्णय खारिज
भुवनेश्वर। एएसओ चयन में मेधा तालिका बरकरार रहेगी। अनियमितता मामले में ओडिशा हाईकोर्ट ने ओपीएससी द्वारा जारी 1104 अभ्यर्थियों के मेधा तालिका को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके चयन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। हाईकोर्ट की एक सदस्यीय खंडपीठ के निर्णय को दो सदस्यीय खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद मेरिट लिस्ट सही पाई गई है। जहां से चयन प्रक्रिया स्थगित हुई थी, वहां से इसे फिर से प्रारंभ करने के लिए हाईकोर्ट ने ओपीएससी को निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि एएसओ चयन में अनियमितता होने का दावा करते हुए कुछ परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके आवेदन की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एक सदस्यीय खंडपीठ ने पुराने मेरिट लिस्ट के बदले नई मेरिट लिस्ट निकालने के लिए निर्देश दिया था। पहली मेरिट लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे, उन्होंने हाइकोर्ट की एक सदस्यीय खंडपीठ के इस निर्णय को चुनौती दी थी। इसके बाद दो सदस्यीय खंडपीठ ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए ओपीएससी द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया को सही पाया तथा पुरानी मेरिट लिस्ट को बरकरार रखने का निर्णय सुनाया।