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तिहरे हत्याकांड में तीन को उम्रकैद

  • हत्या के 27 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी स्थित बारमुंडा में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के करीब 27 साल बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक, भुवनेश्वर एडीजे कोर्ट-2 ने हत्याओं के सिलसिले में तीन आरोपियों चितरंजन, रुद्रनारायण और जीतू को दोषी ठहराया। मामले के चौथे आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। 11 जुलाई 1996 को पिछली दुश्मनी के कारण बारमुंडा में चार लोगों ने विश्वजीत नायक, दिलीप बी राय और सारदा रथ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तिहरे हत्याकांड से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था।

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