Home / Odisha / अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर जाना अनिवार्य, नहीं तो लगेगा जुर्माना

अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर जाना अनिवार्य, नहीं तो लगेगा जुर्माना

मुख्यमंत्री के लाकडाउन की समय सीमा बढ़ाने के निर्णय को केन्द्रीय मंत्री प्रधान ने किया स्वागत

भुवनेश्वर – अब सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मास्क पहनना पड़ेगा। यदि कोई नहीं पहनता है, तो उसके लिए आर्थिक दंड का प्रावधान  किया गया है।ओडिशा कोविद नियम-2020 में इसके लिए संशोधन किया गया है। मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संशोधन केबाद अब पहले तीन बार तक बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर 200-200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद जुर्माना पांच सौ रुपये का किया जाएगा।

इधर,  ओडिशा सरकार द्वारा लाकडाउन की समय सीमा बढ़ाने के निर्णय का केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने स्वागत किया है। कोरोना के मुकाबले के लिए आगामी 30 अप्रैल तक बढ़ाये जाने के राज्य सरकार के निर्णय को उन्होंने स्वागतयोग्य कदम बताया है। प्रधान ने इस पर ट्विट कर कहा कि  कोरोना के मुकाबले के लिए लाकडाउन को शत-प्रतिशत पालन करना चाहिए तथा सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना चाहिए। अपने घर में रहने तथा सामाजिक दूरी बना कर  मास्क पहनने के लिए उन्होंने लोगों को सलाह दी है।

Share this news

About desk

Check Also

2030 तक 7.5 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य पर नजर

ओडिशा सोलर इन्वेस्टर कॉन्क्लेव: डेवलपर्स, उपभोक्ताओं और सरकार का संगम भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार अक्षय ऊर्जा के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *