Home / Odisha / नियम लागू कराने में अब आम नागरिक करेंगे परिवहन विभाग की सहायता
IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

नियम लागू कराने में अब आम नागरिक करेंगे परिवहन विभाग की सहायता

  • बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों की फोटो-वीडियो एमपरिवहन के जरिए कर सकते हैं अपलोड

भुवनेश्वर। ओडिशा में यातायात नियमों को लागू करने में अब आम नागरिक भी परिवहन विभाग की सहायता कर सकते हैं। शुरुआती दौर में यह मदद सिर्फ हेलमेट पहनने को लेकर होगी। आगे चल कर इसमें विस्तार किया जाएगा।

राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के एक अधिकारी ने आज कहा कि नागरिक अब एमपरिवहन ऐप के ‘सिटीजन सेंटिनल’ विकल्प के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन, विशेष रूप से हेलमेट रहित ड्राइविंग की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अधिकारी ने कहा कि विभाग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित प्रहरी एप्लिकेशन के माध्यम से सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की मांग कर रहा है। एसटीए के मुताबिक, सिटीजन सेंटिनल विकल्प में ‘नो हेलमेट वॉयलेशन’ लाइव वीडियो और इमेज अपलोड करके शिकायत रजिस्टर किया जा सकता है।

किसी को भी बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते हुए देखने पर फोटो के साथ-साथ वीडियो को अपने स्मार्ट फोन में लेकर उसे एप्लिकेशन पर अपलोड करना होगा। अधिकारी ने कहा कि एसटीए पूरी तरह से सत्यापन के बाद इस संबंध में ई-चालान जारी करेगा।

2022 में 34 फीसदी मौत दोपहिया वाहन से संबंधित

आंकड़ों के अनुसार, 2022 में ओडिशा में सड़क दुर्घटना में होने वाली लगभग 34 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहनों से संबंधित थीं। सूत्रों ने बताया कि पिछले साल ओडिशा में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के कारण 1,695 लोगों की जान चली गई और 2,615 अन्य घायल हो गए।

सड़क सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन) लालमोहन सेठी ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों पर नज़र रखने के लिए नागरिकों से मदद मांग रहे हैं। भविष्य में अन्य यातायात उल्लंघनों को सिटीजन सेंटिनल विकल्प में जोड़ा जाएगा। सेठी ने कहा कि निरंतर प्रवर्तन गतिविधियों के कारण लोग शहरी क्षेत्रों में हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और राजमार्गों पर इससे परहेज कर रहे हैं, जहां सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है।

सेठी ने कहा कि पीछे बैठने वाले लोग शायद ही कभी हेलमेट पहनते हैं, जबकि ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नागरिक बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर सवार और पीछे बैठे सवारी दोनों की तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर सकते हैं।

वाहन का नंबर फोटो और वीडियो में स्पष्ट रूप से कैद हो

बताया गया है कि फोटो और वीडियो क्लिक करते समय नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उल्लंघन के साथ-साथ वाहन का नंबर भी फोटो और वीडियो में स्पष्ट रूप से कैद हो। अपलोड की गई लाइव छवियों और वीडियो से उल्लंघन का स्थान, दिनांक और समय स्वचालित रूप से कैप्चर किया जाएगा। सेठी ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन की सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की जाएगी।

Share this news

About desk

Check Also

श्रीमंदिर प्रशासन का नया कैलेंडर का लोकार्पण

भुवनेश्वर। श्रीमंदिर प्रशासन ने 2025 के नए अंग्रेजी वर्ष के अवसर पर भगवान जगन्नाथ के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *