Home / Odisha / नौकरी धोखाधड़ी मामले में निष्कासित बीजद विधायक समेत तीन पर आरोप तय

नौकरी धोखाधड़ी मामले में निष्कासित बीजद विधायक समेत तीन पर आरोप तय

भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की एक अदालत ने ओडिशा के सत्तारूढ़ बीजद से निष्कासित विधायक प्रदीप पाणिग्राही और दो अन्य के खिलाफ एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए नौकरी रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए आरोप तय किया है। दो अन्य आरोपी व्यक्ति भारतीय वन सेवा के बर्खास्त अधिकारी अभयकांत पाठक के बेटे आकाश पाठक और वी सर्वेश्वर राव हैं।

गोपालपुर विधायक को कंपनी में नौकरी का वादा करके ओडिशा के गंजाम जिले में कई लोगों को धोखा देने के आरोप में 3 दिसंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें “जनविरोधी” गतिविधियों के लिए उसी वर्ष 29 नवंबर को सत्तारूढ़ बीजद से निष्कासित कर दिया गया था। भुवनेश्वर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सोमवार को तीनों के खिलाफ आरोप तय किया। ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने एक बयान में कहा कि उन पर प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है।

अपराध शाखा ने कहा कि विधायक ने कथित तौर पर एक साजिश में शामिल होकर आकाश की ओर से धन इकट्ठा किया था और राव उनका सहयोगी था।

आरोप है कि आकाश ने टाटा मोटर्स के लोगो का इस्तेमाल किया और लोगों को कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा कर उनसे पैसे वसूले।

सितंबर 2020 में टाटा मोटर्स द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद अपराध शाखा ने आकाश पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर कंपनी के यात्री कार डिवीजन के प्रभारी एमडी के रूप में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

अंतिम आरोपपत्र 10 फरवरी, 2022 को अदालत में प्रस्तुत किया गया था।

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