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वकील के माध्यम से अदालत में पेश होने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका खारिज
कटक। अर्चना नाग की करीबी सहयोगी श्रद्धांजलि बेहरा को एक और बड़ा झटका देते हुए राज्य उच्च न्यायालय ने आज बुधवार को उनके वकील के माध्यम से अदालत में पेश होने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने श्रद्धांजलि को व्यक्तिगत रूप से सीबीआई अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
इससे पहले, विशेष सीबीआई अदालत ने सेक्सटॉर्शन मामले में अदालत के समक्ष गवाही नहीं देने के लिए श्रद्धांजलि के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था।
3 मई को विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालत ने श्रद्धांजलि को व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश होने के लिए भी कहा था।
इसके बाद अदालत ने अपने वकील के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 8 मई को पेश होने का निर्देश दिया था। हनीट्रैप मामले में श्रद्धांजलि को आरोपी बनाया गया है।
17 जनवरी को हाई कोर्ट ने श्रद्धांजलि को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
श्रद्धांजलि ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। अर्चना नाग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र में उनका नाम लिया गया है।
गौरतलब है कि पुलिस ने नाग को पिछले साल 7 अक्टूबर को बड़े लोगों को हनीट्रैप में फंसाने और उनसे पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में, 21 अक्टूबर को नाग के पति जगबंधु चंद को भी उनके भुवनेश्वर स्थित सत्य विहार आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 23 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
Posted by: Desk, Indo Asian Times
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