![](https://indoasiantimes.com/wp-content/uploads/2021/07/IAT-NEWS-660x330.jpg)
![](https://indoasiantimes.com/wp-content/uploads/2021/07/IAT-NEWS-660x330.jpg)
desk 2023/05/15 Odisha Leave a comment
बालेश्वर। एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एक शिक्षक को 20 साल की सश्रम कारावास के साथ पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं भरने की स्थिति में शिक्षक को अतिरिक्त दो साल की सजा काटनी होगी। इसके अलावा अदालत ने जिला कानून सेवा प्राधिकरण को पीड़ित परिवार को चार लाख की सहायता देने का भी निर्देश दिया है। साल 2019 में सिमुलिया थाना अधीन रामपुर के शिक्षक बसंत दास (59) ने उक्त नाबालिक लडकी को अपने घर में चॉकलेट खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आज 15 गवाह एवं सबूतों के आधार पर पॉक्सो अदालत के न्यायधीश रंजन कुमार ने मामले पर फैसला सुनाया। अदालत में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रणब कुमार पंडा ने सरकार की तरफ से मामले की पैरवी की।
कई सांसदों ने ओड़िया भाषा में ली शपथ भुवनेश्वर। केंदुझर से सांसद अनंत नायक, बैजयंत …