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जयपुर में 20 अप्रैल तक धारा-144 लागू

जयपुर। संबलपुर जिले में हुई हिंसा को देखते हुए हनुमान जयंती को लेकर कोरापुट जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर सब-डिवीजन क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी है। जयपुर में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच दोपहर तीन बजे से रात नौ बजे तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान दो से अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक जमावड़ा या सार्वजनिक शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के किसी भी प्रयास को जयपुर अनुमंडल के अधिकार क्षेत्र में अवैध माना जाएगा।

जयपुर उपजिलाधिकारी बी प्रधान ने संभावित उपद्रव की तत्काल रोकथाम और आम जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए सीआरपीसी की धारा 144 (1) के तहत आदेश पारित किया है।

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