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राज्य के उच्च न्यायालय ने कमिश्नरेट पुलिस को दिया निर्देश
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हाईकोर्ट ने शिकायतें झूठी पाये जाने पर कार्रवाई करने को भी कहा
कटक। राज्य के उच्च न्यायालय ने कमिश्नरेट पुलिस को भुवनेश्वर के विभिन्न थानों में अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी के खिलाफ दर्ज शिकायतों के कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने डीसीपी को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए झूठी शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
न्यायमूर्ति संजीव कुमार पाणिग्राही ने भुवनेश्वर के डीसीपी को इस संबंध में जांच करने और ऐसी शिकायतों के स्रोत का पता लगाने का आदेश दिया।
बताया गया है कि अदालत का यह फैसला सरकारी वकील द्वारा सूचित किए जाने के बाद आया है कि चंद्रशेखरपुर पुलिस स्टेशन में वर्षा के खिलाफ दायर शिकायत निराधार और फर्जी है।
इसके अलावा अदालत को बताया गया है कि जिस महिला ने चंद्रशेखरपुर पुलिस स्टेशन में केंद्रापड़ा के सांसद अनुभव मोहंती की पत्नी व अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, वह इस मामले को खींचने में दिलचस्पी नहीं रखती है और शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है।
इस बीच, भुवनेश्वर डीसीपी को शहीदनगर पुलिस स्टेशन में अभिनेत्री के खिलाफ दर्ज इसी तरह के एक मामले की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही डीसीपी से ऐसी गतिविधियों के पीछे के मकसद का पता लगाने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।