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मयूरभंज में बलात्कार के दोषी को 15 साल की कठोर सजा

  • पॉक्सो अदालत ने 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

बारिपदा। मयूरभंज में पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दोषी को 15 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। उसकी उसकी पहचान अर्जुन हेम्ब्रम के रूप में बतायी गयी है। बताया जाता है कि अदालत ने हेम्ब्रम पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर हेम्ब्रम को और एक वर्ष के लिए अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने आठ गवाहों के बयानों, सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को सहायता मुहैया कराने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, साल 2014 में मयूरभंज जिले के शरत थाना क्षेत्र के केंदुभुतु गांव के निवासी हेम्ब्रम ने पीड़िता को अपने घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद हेम्ब्रम ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने अपने परिवार के सामने इस बारे में बताने की हिम्मत की, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बारे में पीड़िता के परिवार को छह महीने के गर्भ के बाद पता चला। इसके बाद पीड़ित परिवार ने शरत थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया और अदालत भेज दिया।

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