भुवनेश्वर। ओडिशा में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के मामले में समय सीमा को एक माह बढ़ाया जायेगा। हाईकोर्ट में इस संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह बात कही है।
हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने स्लाट बूकिंग के लिए पोस्ट आफिस, जनसेवा केन्द्र को भी शामिल करने के प्रस्ताव दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 26 अक्टूबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर लोग काफी पेसोपेश में हैं।
इसकी लिए डेड लाइन समाप्त होने के कारण हजारों की संख्या मों लोग आनलाइन के जरिये इसके लिए बूकिंग कर रहे हैं। इस कारण निर्धारित तिथि तक लोगों को स्लाट नहीं मिल पा रहा है। वाहन मालिक इस कारण जुर्माने को लेकर शंका में थे। इसे ध्यान में रखकर राज्य परिवहन प्राधिकरण ने पिछले दिनों घोषणा की थी निर्धारित तिथि के तक यदि कोई वाहन मालिक स्लाट के लिए आवेदन कर लेता है तो उसे जुर्माना नहीं देना होगा। चेकिंग के दौरान वाहन मालिक को बूक किये गये स्लाट का स्लिप दिखाना होगा।
प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में वाहन के पंजीकरण नंबर के अनुसार हाई सिक्यूरिटी नंबर लगाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि किसी वाहन का पंजीकरण नंबर का अंतिम अंक 1 या 2 है तो उसे 30 अगस्त तक हाई सिक्युरिटी नंबर लगाना था। यदि 3 या 4 है, तो सितंबर के अंत तक, 5 या 6 होने पर अक्टूबर के अंत तक, 7 या 8 होने पर नवंबर के अंत तक एवं 9 या 0 होने पर दिसंबर के अंत तक हाई सिक्यूरिटी नंबर लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन बाढ़ के कारण अगस्त व सितंबर माह में किसी प्रकार की चेकिंग नहीं की गई थी। एक अक्टूबर से चेकिंग जोरदार तरीके से होने की बात कही गई थी। राज्य सरकार के इस निर्णय से अभी तक हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट न लगाने वाले लोगों को रियायत मिलेगी।
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